Helpline No:- +91-9956768397

संचालित ENES CARE SAMITI AY/161-2023

एम्पलाइज नान एम्पलाइज सेल्फ केयर टीम नियमावली

👉एम्पलाइज नॉन एम्पलाइज सेल्फ केयर टीम की स्थापना 28 फरवरी 2023 को सरकारी सेवारत व गैर सरकारी सेवारत लोगों के लिए मदद हेतु बनाई गई, उत्तर प्रदेश की एक टीम है ।

👉एम्पलाई नॉन एम्पलाइज सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए स्वेच्छा से समस्त नियम एवं शर्तों से सहमत होने के उपरांत वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं।

👉 एम्पलाइज नॉन एम्पलाइज सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं देना है । महत्त्वपूर्ण नियम इस प्रकार है

  1. ENESCT में जुड़ने के लिए उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष होनी चाहिए। (हाईस्कूल के प्रमाणपत्र के अनुसार)
  2. उम्र की गणना रजिस्ट्रेशन दिनांक से की जाएगी।
  3. एम्पलाइज नॉन एम्पलाइज सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फ़ार्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है; साथ ही ENESCT का टेलीग्राम पर आधिकारिक ग्रुप भी बनाया गया है, जिसपर समय- समय पर सहयोग या नियम व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती रहती हैं। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी विचार/ सुझाव के लिए ग्रुप के सदस्यों को अपने विचार रखने /सुझाव देने का अवसर दिया जाता है। इसलिए ENESCT का सदस्य बनने के साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़े रहने हेतु टेलीग्राम ग्रुप को समय समय देखने और अपडेट रहने की शर्त रखी गयी है। इसके साथ टीम यह भी प्रयास करती है कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा जिला स्तरीय टीम के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं की जानकारी दी जाती रहेगी ENESCT का यह प्रयास भी है कि संस्था के पंजीकृत सदस्य को मदद करना अनिवार्य होगा जो सदस्य मदद करेगा वही मदद पाने का हकदार होगा।
  4. ENESCT द्वारा हेल्पलाइन नंबर-9956768397सदस्यों की सुविधा हेतु जारी किया गया है, जिसपर कॉल /व्हाट्सएप्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
  5. टीम में जुड़े सभी सदस्यों द्वारा समय-समय पर टीम के द्वारा अपील करने पर सदस्यों को मदद करना होगा जो प्रत्येक दशा मे अनिवार्य होगा।
  6. कोई भी सदस्य रजिस्ट्रेशन दिनांक से 45 दिन बाद ही मदद पाने का हकदार होगा साथ ही कोई सहयोग चलता है, तो उसका मदद करना भी बाध्यकारी होगा ; मानवता भाव से चाहे तो वह मदद कर सकता है, लेकिन उस मदद के बदले लॉक इन पीरियड के दौरान मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी द्वारा मदद का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु सदस्य बनने के 46वे दिन हो जाती है या लॉक इन पीरियड के बाद उसे मदद करने मे अवसर मिले बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे ENESCTद्वारा मदद किया जायेगा ;क्योंकि उसे मदद करने का अवसर नहीं मिला इसलिए उसका मदद किये जाने का प्रावधान होगा।
  7. असाध्य बीमारी की स्थिति में लॉक इन पीरियड 365दिन का होगा। यदि किसी सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन करते समय या बाद में किसी गम्भीर बीमारी के हो जाने पर अपनी प्रोफाइल में दर्ज/अपडेट नही करता है तो तथ्यगोपन की श्रेणी में मानते हुए उसका मदद किया जाना सम्भव नही होगा । गम्भीर बीमारियों की श्रेणी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियों से मान्य होगी।
  8. ENESCT कोर टीम मदद के आह्वान हेतु अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करके निर्णय लेने को भी स्वतंत्र होगी, वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगी अपने स्तर से परीक्षण करने को स्वतंत्र होगी। कोई भी सदस्य/नॉमिनी मदद प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा/अधिकार नही कर सकेगा,बल्कि संस्था नैतिकरूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी।
  9. ENESCT दिवंगत सदस्य द्वारा नामित नॉमिनी को टीम सहयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र होगी, जिसपर लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी या गैर कानूनी कदम नही उठाया जा सकेगा। लाभार्थी या उसके परिवार द्वारा संस्था के प्रति मिथ्या आरोप लगाने/ भ्रम फैलाने / दुष्प्रचार करने या दुर्व्यवहार करने पर सहयोग की गई राशि वापस करवाकर किसी अन्य दिवंगत परिवार को हस्तांतरित करवाने का अधिकार रखती है। ऐसे मामलों में टीम कानूनी कार्यवाही भी करने के लिए स्वतंत्र होगी
  10. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से कोर टीम द्वारा तय की गई धनराशि से अधिक राशि नामिनी के खाते में भेज दी गई हो तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नामिनी द्वारा उक्ति धनराशि उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। इस कार्य निमित्त पूरी तरह से प्रदेश टीम गारंटी नही ले सकेगी ;किंतु नियमानुसार गलती से भेजी गई धनराशि को वापस करवाने हेतु प्रयास करेगी।
  11. वर्तमान समय में मदद प्राप्त करने हेतु सभी मदद करना अनिवार्य है। सदस्य बनने के बाद लॉक इन पीरियड की अवधि के उपरांत समस्त मदद करने के बाद नियमतः जारी वेबसाइट पर रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  12. यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद मदद नहीं किया गया या बीच में किसी का मदद नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में वह वैधानिक सदस्य नहीं होगा। और मदद का पात्र नहीं रहेगा
  13. यदि कोई व्यक्ति/ सदस्य पूर्व में सभी मदद कर रहा था और वैधानिक सदस्य था किंतु गतिमान मदद के दौरान (मदद शुरू होने की तिथि से मदद खत्म होने तक) मदद तिथि समाप्त होने से पूर्व मदद नही किया रहता और उसी दौरान उसकी दुःखद मृत्यु हो जाती है तो वह लाभ का पात्र माना जायेगा क्योंकि यह माना जायेगा कि वह जीवित होते तो पूर्व की भाँति सहयोग करते। किंतु अगर सहयोग समाप्त हो जाने के बाद मृत्यु होती है तो गतिमान सहयोग की छूट का लाभ नही दिया जा सकेगा। जैसे- मदद शुरू होने के पूर्व या शुरू होने के दिन या गतिमान मदद के दौरान कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ,उस स्थित में दिवंगत सदस्य के परिवार को मदद किया जा सकेगा। यहां पर यह भी देखा जाएगा कि उस स्थिति में मदद करना जरूरी है। मदद समाप्त हो जाने के बाद मृत्यु होने की स्थिति में मदद नही दिलवाया जा सकेगा।
  14. आत्महत्या या किसी विवादित केस में कोर टीम के पास जांच करके वास्तविक स्थिति से अवगत होने के बाद ही निर्णय लेने का अधिकार होगा।
  15. एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के क्रम में ही मदद किया जाएगा। किंतु यदि किन्ही दो या अधिक सदस्य की मृत्यु एक ही तिथि में होती है तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य का मदद पहले किया जाएगा जिसके मदद करने का प्रतिशत/एवरेज अधिक होगा;उसके बाद अन्य का।
  16. उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण न हो पाना, कुछ तकनीकी कमी आदि मामलों में कोर टीम मदद के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी।
  17. समिति द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्तों के अधीन ही मदद किया जाएगा।
  18. अनुशासन हीनता, ENESCT विरोधी गतिबिधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालो के विरुद्ध ENESCT कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य ENESCT के साथ साथ अन्य समान प्रकार के संघो/टीम में सदस्य के रुप में रह सकता है, किंतु किसी अन्य सम विषयक टीम के पदाधिकारी के रूप में कोई सदस्य ENESCT का वैध मेम्बर प्रथम दृष्टया नही होगा (इस प्रकरण पर कोर टीम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी) कोई भी व्यक्ति या अन्य ENESCT / समिति के खिलाफ दुष्प्रचार ,अफवाह फैलाता है या बिना सबूत व आंकड़े प्रस्तुत किये बिना आरोप लगाता है; तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
  19. समय और आवश्यकता को देखते हुए ENESCT के किसी भी नियमो में कभी भी संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।
  20. ENESCT सहयोग सीधे दिवंगत परिवारों के नॉमिनी के खाते में करवाती है; इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।
  21. ENESCT किसी को जबरन या दबाव देकर सदस्य नहीं बनाती है, सदस्यों को नियम एवम शर्त स्वीकार करके ही सदस्य बनने का विकल्प प्रदान करती है, कोई भी सदस्य कभी भी खुद को अपनी इच्छा अनुसारअलग हो सकता है।
  22. ENESCT से जुड़ने हेतु कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई भी नियम एवं शर्तो से सहमत होकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन सकता है और सहयोग कर सकता है। सहयोग पाने हेतु उपरोक्त नियमो के तहत ही दावेदारी होगी।
  23. ENESCT का सदस्य बनने के साथ ही ENESCT के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा सभी आधिकारिक सूचनाएं टेलीग्राम ग्रुप पर ही दी जाएगी।. सुविधाओं के दृष्टिगत सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भी सूचनाएं देने का प्रयास किया जायेगा लेकिन यह किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।
  24. सहयोग के दौरान कूटरचित/फर्जी रसीद या नियमो के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे में कोर टीम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। ऐसे सदस्यो की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी और लाभ से भी वंचित किया जा सकेगा।
  25. व्यवस्था शुल्क यह अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। जो सदस्य चाहे वो समिति के खाते में मात्र 101/=वार्षिक जमा करके निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था शुल्क का हिसाब समय- समय पर समिति द्वारा दिया जायेगा।

    NAME-ENES CARE SAMITI

    STATE BANK OF INDIA

    ACCOUNT NO-41929689852

    IFSC CODE-SBIN0000075

जिन सदस्यों ने व्यवस्था शुल्क समिति के खाते में जमा किया है उनको किसी भी समय दुर्घटना होने पर 1लाख या उससे अधिक का बिल लगने पर समिति के पास उपलब्ध धन के आधार पर अधिकतम 21000₹ तक का सहयोग किया जा सकेगा । सहयोग निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन होगी ----

दुर्घटना में इलाज के नियम व शर्त अधोलिखित है-👇

नोट- दुर्घटना में इलाज हेतु 30दिन का लॉकिंग पीरियड 30दिन का मतलब शुल्क जमा होने के 30 दिन बाद ही होने वाली दुर्घटना पर लाभ दिया जाएगा। साथ ही मदद अतिरिक्त लाभ के तौर पर दी जा रही है ,जिसका सहयोग और राशि टीम के पास उपलब्ध धन पर निर्भर करेगा।

  1. ये सुविधा ENESCT के वैधानिक सदस्य को ही मिलेगी। लाभ प्राप्त करने हेतु सदस्य द्वारा व्यवस्था शुल्क जमा करने की तिथि से 1वर्ष पूरा होने तक लागू रहेगी, उसके पश्चात पुनः वार्षिक आधार पर जमा करना होगा।
  2. ये सुविधा सिर्फ व्यवस्था शुल्क देने वाले को ही मिलेगी।
  3. इस व्यवस्था के लिए कुल व्यवस्था शुल्क की 30% राशि ही उपयोग की जाएगी।
  4. यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका इलाज का खर्च 1 लाख से अधिक का होगा।
  5. यह राशि तुरंत न दे कर स्थलीय निरीक्षण के बाद ही दी जाएगी। कैशलेस या हास्पिटैलिटी के समय ही यह खर्च दिया जाय यह जरूरी नही होगा, समय से सहयोग करने का प्रयास रहेगा लेकिन समस्त औपचारिकताओं की जांच करने के उपरांत ही सहयोग होगा।
  6. कोशिश की जाएगी कि राशि सीधे हॉस्पिटल के खाते में दी जाए। यदि उस समय न सम्भव हुआ तो समय और परिस्थिति के हिसाब से कोर टीम निर्णय लेगी।
  7. यह सुविधा सिर्फ दुर्घटना में ही मिलेगी; बीमारी आदि के इलाज पर नही।
  8. संसाधनों को देखते हुए और इलाज की गम्भीरता तथा उस पर खर्च को देखते हुए अधिकतम 21000 की ही मदद अभी की जाएगी संसाधन बढ़ने पर ये राशि 1लाख तक बढ़ाई जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त समिति सभी सदस्यों को व्यवस्था शुल्क हेतु आयी राशि से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी। यथा-----

  1. वेबसाइट के निर्माण और संचालन में।
  2. ऐप बनवाने और संचालन में।
  3. आफिस और टेक्निकल सपोर्ट रखने में जो आपको तकनीकी मदद देगा।
  4. स्थलीय निरीक्षण करने में।
  5. ENESCT से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के अभियान में।
  6. जो सदस्य लगातार वार्षिक व्यवस्था शुल्क दे रहा है उसकी उम्र 60 वर्ष हो जाने पर उसे टीम द्वारा एक सम्मानजनक सहयोग राशि दिलवाकर टीम से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा

(भविष्य में जरूरतों को देखते हुए नियमो में परिवर्तन का अधिकार ENESCTके पास होगा, विवादास्पद स्थिति में कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।) किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।

नोट: सदस्यों द्वारा अपना मदद सीधा मृतक के नॉमिनी को दिया जाता है ,अतः आपके द्वारा दिए गए मदद के बदले मदद प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही होगा; यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर मदद कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि टीम सिर्फ मदद की अपील करती है अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा। कोई तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका दावा मान्य नहीं होगा।

🙏 ENESCT- आपका सहयोग अपनो का सहारा 🙏

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